हत्या में पिता पुत्र समेत चार को उम्र कैद

मुज़फ्फरनगर। गत 8 व 9 के बीच की रात को थाना भोपा के ग्राम भोकहेड़ी में ज़मीनी  रंजिश को लेकर घर मे धावा बोलकर  मुकेश की गोली मारकर हत्या के सनसनी खेज मामले में  आरोपी संता उसके बेटे संजू तथा शीशपाल व महाबीर को उम्र कैद व  चार लाख 40 हज़ार का जुर्माना किया गया है कोर्ट ने म्रतक की माँ व वादियां गुलेश को जुर्माने की रकम से चार लाख रुपए दिए जाने के भी आदेश दिए हैं मामले की सुनवाई  ए डी जे 13 ओमबीर सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्रता  ओम प्रकाश उपाध्याय ने पैरवी की ।
कोर्ट ने धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन अरोपियों शीश्पाल संजू व महाबीर को दो वर्ष की सज़ा व एक एक हज़ार का जुर्माना किया है।
अभियोजन के अनुसार म्रतक मुकेश की मां ने मामला दर्ज कराया था उसके अनुसार मुकेश जब घर मे परिवार के साथ सोराहा था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई । इस घटना के  बारे में शीशपाल पुत्र तारा संजू पुत्र संता  महाबीर पुत्र तारा चंद  व संता पुत्र प्यार सिंह को नामजद किया गया था।