जानलेवा हमले के आरोपियों को सजा

मुजफ्फरनगर । जानलेवा हमले में एक आरोपी को दस वर्ष की सज़ा,दूसरे आरोपी को 5 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है ।


गत 15 दिसम्बर 2015 को थाना शामली के ग्राम खरड़ में ज़मीनी रंजिश को लेकर फायरिंग व गाली गलौच के मामले में आरोपी जसबीर को दस वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार का जुर्माना व आरोपी राममेहर को गाली गलौज करने पर 5 वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई एड़ी जे 9 राधेश्याम यादव की कोर्ट में हुई, अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्रता नरेश कुमार शर्मा व वादी की ओर से श्यामबीर सिंह व विक्रांत मालिक ने पैरवी की। गत 15 दिसम्बर 2015 को शामली के ग्राम खरड़ में पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला हुवा था जिस में एक व्यक्ति महिपाल के गोली लगी थी। वादी हरपाल ने 4 के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था,इनमे जसबीर, राम महर, देवेंद्र व सरोज को नामजद किया था,कोर्ट ने दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है।