जान लेवा हमले के आरोपियों को सात सात साल की कैद व जुर्माना

मुजफ्फरनगर । विगत 3 अगस्त 2009 को थाना सिखेड़ा के ग्राम  भडूनरा में ज़मीन की रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने पर सात आरोपियों मेहबूब, नूर हसन, शाहिद, अबरार, राशिद उर्फ पप्पू को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष की कठोर कारावास व 23 23 हज़ार का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई  एडीजे 9 राधेश्याम यादव की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से  एडीजी सी नरेश कुमार शर्मा ने पैरवी की। इस जानलेवा हमले में वादी पक्ष के कई लोग घायल हुए थे । गुलशेर ने मामला दर्ज कराया था।